प्रवेश संख्या का निर्धारण महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथाकक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला मेंउपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व मेंदी गई छात्र संख्या/ सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेशदिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविदयालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट कीवृध्दि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपनाप्रास्ताव उच्चशिक्षा संचालनालय को प्रेशित करें। उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्चशिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश कीकार्यवाही करें।
विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं ततीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारितमापदण्डो केही अधिकतम 80 विद्यार्थियों को हीप्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेशगुणानुक्रम के आधार पर जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वाराप्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन विषय/ विशय समूह का निर्धारण किया गया है।प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निक विशय/विशय समूह में निर्धारित प्रवेशके अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे
प्रवेश सूची प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्कजमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनिविद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्ताकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटा पर लगाईजायेगी।
प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान क प्रमाणित किये जाने एवंस्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्द जमाकरने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया रदद" की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
निर्धारित शुल्क जमा करने पर हीमहाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप सेनिरस्त कर दिया जावें।
घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने कीअंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतुविलम्ब शुल्क रूपये 100/- अषासकीय मद मेंअतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणोंमें 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने कीस्थिति में, निकटस्थ पुलिस थानेमें एफ.आई.आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्रापतसंस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र अनुकमांक एवं दिनॉक काउल्लेख हो, प्राप्त होने कीस्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरणप्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे किसंबंधित रेंगिग/अनुशासनहीनता/तोड़ फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीयरिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषितकरेंगे, जहां कि छात्र/छात्रा नेप्रवेश के लिए आवेदन किया है।
प्रवेश की पात्रता
निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा
छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकारके शासकीय कर्मचारी, अर्धासकीय कर्मचारीतथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकोतथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकनछत्तीसगढ़ में है, उनकेपुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को शासकीर' महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देनेके पश्चात भी स्थान रिक्त होने प अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवंअर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुका के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
सम्बद्धविश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय औरविश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षाउत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की प्रात्रता होगी।
स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश
10+2 परीक्षा उत्तीर्णआवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन
वाणिज्य और कलासंकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जोयगा। बी.एचएस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रताहोगी।
स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षाउत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश कीपात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्ततन की पात्रता नहीं होगी।
स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश
बी.कॉम/बी.एच.एस.सी./बी.ए.स्नातकपरीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम/ एम.एच.एस.सी./एम. ए.पूर्व एवं आवेदितविषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्णआवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकोंको उसी विषय में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर मेंनियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
विधि संकाय नियमित प्रवेश
स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधिस्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों कोएल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एल.एल.बी.प्रथम/द्वितीयएवं एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम.द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम.द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।
बाह्य आवेदकों को प्रवेश
स्नातक स्तर तकबी.ए./बी.कॉम./बी.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ में किसी भीविश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्णआवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्धविश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों मेंआवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेशदिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
छत्तीसगढ़ के बाहर स्थितविश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम किसी परीक्षा अन्यविश्वविद्यालय/स्वश्सासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम,द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षाउत्तीर्ण आवेदकों को इनके द्वारा संबंध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्रप्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली में नियमित प्रवेशदिया जावें।
विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों मेंस्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्या के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्कलेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति पानी द्वारा दी जा सकती है।
अस्थायी प्रवेश कीपात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्वअस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
स्नातक स्तर कीप्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्तआवेदको को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीयमें पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रताहोगी।
विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षामें अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायीप्रवेश छात्र/छात्राओं को अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होनेपर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
प्रवेश की अर्हताएं
किसी भीमहाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में फेल होने वालेछात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहींहोगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लियाहो तो ऐसा आवेदक नियमित हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणितहो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर हीनियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुतकिया गया हो और/या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों या परीक्षा में यापूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने केगंभीर अरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृतहैं।
महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने औरमहाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैंगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं कोप्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉचकरवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओंको छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दियाजावें।
(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम वर्ष में 27 वर्ष में अधिक आय के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयुकी गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओंको 3 वर्ष की छूट रहेगी।
(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्यसरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वाराप्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वाराप्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित, विदेश से अध्ययनहेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्टसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लाग नहीं होगा। (ग) विधि संकाय के त्रिवर्षीयपाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतुस्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवंस्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयुवाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
(ड) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ेवर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूटरहेगी।
पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारीकी उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाल महाविद्यालय में नियमित प्रवेश कीपात्रता नहीं होगी।
आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंकपाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन
में नियमानुसारमेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणीकी सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की
यह सीट उस आरक्षितश्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटेंभरी जायेंगी।
आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2
प्रतिशत एवं एकप्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षितस्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राएं उपलब्ध न होने पर
आरक्षित स्थानअनारक्षित श्रेणी के उपलब्ध रहेंगे। समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों कापालन किया जाये।